2012 के विज्ञापन अवधि संबंधी विनियम निरस्त, सरकारी गजट में अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगा नया नियम
अरुण कुमार
नई दिल्ली
TRAI का बड़ा फैसला: टीवी चैनलों पर विज्ञापनों की 12 मिनट की सीमा खत्म, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने टेलीविजन चैनलों पर विज्ञापनों की अवधि से जुड़े वर्ष 2012 के विनियमों को निरस्त कर दिया है। प्राधिकरण ने 10 सितंबर 2026 को ‘सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापनों की अवधि) (निरसन) विनियम, 2026’ जारी किया।
इस फैसले के साथ टीवी चैनलों पर एक घंटे में अधिकतम 12 मिनट विज्ञापन प्रसारित करने की पुरानी सीमा से जुड़े TRAI के विनियामक प्रावधान समाप्त हो गए हैं। नया विनियम सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगा।
2012 में तय हुई थी 12 मिनट की सीमा
TRAI ने 14 मई 2012 को ‘सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापनों की अवधि) विनियम, 2012’ जारी किए थे। इन नियमों के तहत किसी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान एक घंटे में विज्ञापनों की अधिकतम अवधि 12 मिनट निर्धारित की गई थी। इन विनियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि टेलीविजन चैनलों पर विज्ञापनों की अवधि निर्धारित सीमा के भीतर रहे और दर्शकों को प्रसारण की गुणवत्ता से समझौता न करना पड़े। TRAI को इन नियमों के तहत सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी करने तथा ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार भी प्राप्त था।
केबल टीवी नियमों में बदलाव के बाद लिया फैसला
TRAI का यह निर्णय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के 21 अगस्त 2026 के फैसले के बाद आया है। मंत्रालय ने सरकारी गजट में अधिसूचना जारी कर केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7 के उप-नियम (11) को हटा दिया। इसी उप-नियम के तहत टेलीविजन चैनलों पर विज्ञापनों की अवधि को लेकर सीमा निर्धारित थी। इसके हटने के बाद एक घंटे में 12 मिनट विज्ञापन प्रसारित करने की अनिवार्यता समाप्त हो गई।
सरकार ने यह बदलाव टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में हुए तकनीकी और व्यावसायिक बदलावों, बढ़ती प्रतिस्पर्धा तथा दर्शकों की बदलती पसंद को ध्यान में रखते हुए किया है। इसका उद्देश्य प्रसारण क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और कारोबार करने की प्रक्रिया को आसान बनाना बताया गया है।

पुराने TRAI विनियम जारी रखना नहीं था उचित
TRAI के अनुसार, जब केंद्र सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमों से विज्ञापन अवधि की सीमा हटा दी है, तो उसी विषय पर पुराने विनियामक प्रावधानों को जारी रखना संबंधित नियमों के अनुरूप नहीं होता। इसीलिए प्राधिकरण ने 2012 के विनियमों के साथ-साथ उनके तहत जारी सभी आदेशों और निर्देशों को भी निरस्त करने का निर्णय लिया है।
टीवी दर्शकों और चैनलों पर क्या असर होगा?
इस फैसले के बाद टीवी चैनलों को विज्ञापन प्रसारण की अवधि तय करने में पहले की तुलना में अधिक व्यावसायिक स्वतंत्रता मिल सकती है। चैनल अपनी सामग्री, दर्शक वर्ग और विज्ञापनदाताओं के साथ समझौतों के आधार पर विज्ञापन स्लॉट की योजना बना सकेंगे।
हालांकि, विज्ञापन अवधि की सीमा हटने का अर्थ यह नहीं है कि चैनलों पर लागू सभी अन्य कानूनी और प्रसारण संबंधी दायित्व समाप्त हो गए हैं। कार्यक्रमों, विज्ञापनों, उपभोक्ता हितों और प्रसारण सामग्री से जुड़े अन्य लागू कानूनों और नियमों का पालन करना अभी भी आवश्यक होगा।
कब से लागू होगा नया विनियम?
TRAI द्वारा जारी निरसन विनियम सरकारी गजट में अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगा। इसके बाद वर्ष 2012 के विज्ञापन अवधि संबंधी विनियम और उनसे जुड़े सभी आदेश तथा निर्देश प्रभावी नहीं रहेंगे। यह कदम केंद्र सरकार के बदले हुए नियामक ढांचे के साथ तालमेल स्थापित करने के लिए उठाया गया है।
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