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नई दिल्ली: दिल्ली में ‘NO PUC, NO FUEL’ नियम लागू: बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

New Delhi: ‘No PUC, No Fuel’ Rule Implemented in Delhi—No Petrol or Diesel Without a Valid PUC Certificate

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नई दिल्ली: दिल्ली में ‘NO PUC, NO FUEL’ नियम लागू: बिना वैध PUC सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है उन्होने बुधवार को ‘NO PUC, NO FUEL’ नीति लागू करने का ऐलान किया है। इस नई व्यवस्था के तहत अब दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर ऐसे वाहनों को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या एलपीजी नहीं मिलेगा, जिनके पास वैध Pollution Under Control Certificate (PUC) प्रमाणपत्र नहीं होगा। दिल्ली सरकार के निर्देशों के अनुसार— बिना वैध PUC सर्टिफिकेट वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा, यह नियम सभी प्रकार के फ्यूल—पेट्रोल, डीजल, CNG और LPG—पर लागू होगा तथा सभी पेट्रोल पंप संचालकों को सख्ती से नियम पालन के निर्देश जारी किए गए हैंl

NO PUC, NO FUEL
सरकार का मानना है कि वाहनों से होने वाला उत्सर्जन दिल्ली के वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। ऐसे में यह कदम प्रदूषण स्तर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वायु प्रदूषण की गंभीर चुनौती से निपटने के लिए कड़े और प्रभावी निर्णय लेना समय की मांग है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ कार्य कर रही है।
अब वाहन मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका PUC सर्टिफिकेट वैध और अपडेटेड हो, अन्यथा उन्हें ईंधन लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने सभी पेट्रोल पंपों और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि इस नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। यह फैसला दिल्ली में प्रदूषण कम करने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और वाहनों की नियमित जांच को बढ़ावा मिलेगा।
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Ib News
Author: Ib News

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