01/08/2013 बीआर-4 एवं 5 फार्म को रद्द कर दिया जाएगा
चंडीगढ, 1 अगस्त- हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा), हिसार ने सभी अलॉटियों, जिनके रिहायशी प्रमाण पत्र त्रुटि होने के कारण हुडा कार्यालय में लम्बित हैं, उन्हें 30 दिन के भीतर कार्यालय में आकर सभी त्रुटियों को पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं, ऐसा न किए जाने पर अलॉटियों द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत किया गया बीआर-4 एवं 5 फार्म को रद्द कर दिया जाएगा।
यह जानकारी देते हुए एक प्रवक्ता ने बताया कि जिन अलॉटियों ने अपने प्लाट के रिहायशी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए वर्ष 2010 से 31 मार्च, 2013 तक आवेदन दिए हुए हैं तथा उन्हें अभी तक रिहायशी प्रमाण पत्र जारी नहीं किए गए हैं, उन सभी अलॉटियों को रिहायशी प्रमाण पत्र जारी करने में पाई गई त्रुटियों के बारे में सूचित कर दिया गया था, परन्तु अलॉटियों द्वारा इन त्रुटियों को पूरा न करने के कारण रिहायशी प्रमाण पत्र हुडा कार्यालय में लम्बित हैं। उन्होंने बताया कि इसलिए सभी अलॉटियों को सूचित किया जाता है कि जिनके रिहायशी प्रमाण पत्र कार्यालय में लम्बित हैं, वे 30 दिनों के भीतर इस कार्यालय में आकर सभी त्रुटियों को पूरा करें, अन्यथा उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया बीआर-4 एवं 5 फार्म को रद्द कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में अलॉटियों को रिहायशी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए बीआर-4 एवं 5 फार्म कार्यालय में पुन: जमा करवाना पड़ेगा तथा इसके लिए निर्धारित एक्शटेंशन फीस भी जमा करवानी पड़ेगी।
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