23/07/2013 हेण्ड-पम्पों के रख-रखाव का कार्य लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में
भोपाल :प्रदेश में ग्रामीणजन को सुलभ एवं त्वरित पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करवाये जाने के उद्देश्य से हेण्ड-पम्पों के रख-रखाव के कार्य को मध्यप्रदेश लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के दायरे में रखा गया है।
इसके अलावा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा प्रदेश-स्तर पर शिकायतों के निराकरण के लिये संचालित टेली समाधान सेवा से भी बिगड़े हेण्ड-पम्प की शिकायतों को प्राप्त किये जाने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 5 लाख से अधिक हेण्ड-पम्प कार्यरत हैं। इनमें से लगभग 2 लाख से अधिक हेण्ड-पम्प की स्थापना पिछले 10 वर्ष में की गई है।
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