हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि इन स्कूलों में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण-पत्र (आईसीएसई)से सम्बद्घ स्कूल भी शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि कमेटी ने राज्यभर के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश देते हुए एक प्रश्नावली भेजी है कि सभी सम्बन्धित स्कूलों से वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लिए उनका वित्तीय विवरण प्राप्त करने हेतु सभी सम्बन्धित स्कूलों को यह प्रश्नावली प्रेषित की जाए।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2009 की सिविल रिट याचिका संख्या 20545 और वर्ष 2010 की सिविल रिट याचिका संख्या 5587 एवं 3834 में एक राज्य स्तरीय कमेटी गठित की गई थी उन्होंने कहा कि सम्बन्धित स्कूलों को भी अपने-अपने सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी से यह प्रश्नावली प्राप्त करने और 31 जुलाई, 2013 तक कमेटी के अध्यक्ष श्री न्यायमूर्ति किरण आनंद लाल, 461, स्वास्तिक विहार, पटियाला रोड़, जीरकपुर को अपना आवश्यक वित्तीय विवरण प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं। कमेटी के दो अन्य सदस्यों में संजय महतानी, चार्टड अकाउंटेंट और निशा शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी,अम्बाला (सेवानिवृत्त) शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि चूँकि यह मामला एक कोर्ट केस में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने से सम्बन्धित है, इसलिए स्कूलों की ओर से कोई भी गलती उन्हें न्यायालय के प्रति जवाबदेह बनाएगी। उन्होंने कहा कि कमेटी ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को सम्बोधित एक लिखित पत्र में उन्हें अपने सम्बन्धित अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी निजी मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की सूची भेजने को भी कहा है। इसके अतिरिक्त, उन्हें आग्रह किया है कि वे यह पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर सभी ऐसे स्कूलों को शैक्षणिक सत्र 2012-13 और 2013-14 के लिए फीस में की गई बढ़ौतरी,यदि कोई है, का पता लगाने के लिए फीस ढ़ांचे के लिए भेजी गई प्रश्नावली में पूछी गई जानकारी भेजने को कहें। जिला शिक्षा अधिकारी इसके उपरान्त 15 दिनों के भीतर कमेटी को स्कूलों द्वारा भेजी गई प्रश्नावली प्रेषित करेंगे। उन्होंने कहा कि सत्र 2011-12 के लिए फीस का बेंच मार्क निर्धारित करने के लिए स्कूलों द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली जानकारी में शैक्षणिक सत्र 2011-12 के लिए हर कक्षा के विद्यार्थी से वसूल की गई वार्षिक फीस, शैक्षणिक सत्र 2011-12 के लिए हर कक्षा के विद्यार्थी से वसूल की गई दाखिला या पंजीकरण फीस और शैक्षणिक सत्र 2011-12 के लिए हर कक्षा के विद्यार्थी से ली गई कोई अन्य अनिवार्य वार्षिक राशि या शुल्क शामिल होंगे।
जिला शिक्षा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि सभी ऐसे स्कूलों द्वारा बोर्डों या विनियामक प्राधिकरणों जैसे प्राधिकरणों को शैक्षणिक सत्र 2012-13 के लेखों या रिकॉर्ड को पे्रषित करने की तिथि के साथ-साथ बोर्ड या विनियामक प्राधिकरण जैसे विशिष्ट प्राधिकरण,जिन्हें यह रिकॉर्ड भेजा गया है, के बारे भी जानकारी देने को कहा जाऐ। उन्होंने कहा कि कमेटी सम्बन्धित प्राधिकरणों को भी ऐसे प्रत्येक स्कूल से प्राप्त रिकॉर्ड को उपलब्ध करवाने के लिए कहेगी, लेकिन स्कूलों से मांगी गई ऐसी सूचना प्राधिकारियों को रिकॉर्ड का पता लगाने में मदद करेगी।