18/07/2013 राशि वसूली के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना शुरू
चंडीगढ, 18 जुलाई- दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने स्थाई रूप से कनैक्शन कटे उपभोक्ताओं की पहचान कर बकाया राशि वसूली के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना शुरू की है।
यह जानकारी आज दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम व उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक श्री देवेन्द्र सिंह ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की ऑप्रेशन गतिविधियों की समीक्षा बैठक में दी। श्री देवेन्द्र सिंह ने बताया कि योजना के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति निगम के स्थाई रूप से कनैक्शन कटे बकायादार उपभोक्ता का पता बताता है और बकाया राशि की वसूली करवाता है तो वसूली की गई राशि का 20 प्रतिशत प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। यह योजना सभी के लिए उपलब्ध है। प्रोत्साहन की राशि का आंकलन सम्बन्धित महाप्रबन्धक द्वारा इस सुनिश्चितता के बाद किया जाएगा कि बकायादार उपभोक्ता ने बकाया राशि की अदायगी कर दी है तथा उस स्थाई रूप से कनैक्शन कटे उपभोक्ता को ढंूढऩे व बकाया राशि वसूली में उस व्यक्ति की अह्म भूमिका रही है। यह प्रोत्साहन स्कीम दिसम्बर-2010 से पहले के स्थाई रूप से कनैक्शन कटे बकायादार उपभोक्ताओं के मामलों पर लागू होगी। इसी प्रकार यदि सीधी चोरी भी पकड़वाई जाती है तो भी वसूले गए जुर्माने की राशि का 20 प्रतिशत प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। अध्यक्ष ने बताया कि प्रत्येक सर्कल के 200 सबसे बड़े स्थाई रूप से कनैक्शन कटे बकायादार उपभोक्ताओं की सूची निगम की वैबसाईट 222.स्रद्धड्ढ1ठ्ठ.ष्शद्व पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इस सूची में से किसी व्यक्ति/परिसर की पहचान कर कोई भी व्यक्ति बकाया राशि की वसूली करवाने के प्रयास कर सकता है। बकाया राशि की वसूली पर वह व्यक्ति 20 प्रतिशत राशि का हकदार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि दिसम्बर-2011 से पहले के स्थाई रूप से कनैक्शन कटे बकायादार उपभोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली करवाने पर निगम के सम्बन्धित ऑप्रेशन सब-डिवीजन कार्यालयों में अतिरिक्त सुविधाएं जुटाने के लिए वसूली गई राशि का दस प्रतिशत दिया जाएगा। इसके लिए सम्बन्धित ऑप्रेशन सर्कल के महाप्रबन्धक को अधिकृत किया गया है। महाप्रबन्धक को ऑडिट विंग से उसका ऑडिट करवाना होगा। किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को नकद प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाएगी। श्री देवेन्द्र सिंह ने सभी महाप्रबन्धकों को स्थाई रूप से कनैक्शन कटे बकायादार उपभोक्ताओं की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं तथा उसे 15 दिनों में निगम की वैबसाईट पर लगवाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि कनैक्शन कटे व चालू उपभोक्ताओं के विरूद्ध बहुत बड़ी बकाया राशि उपभोक्ताओं के घरों या परिसर का सही पता मालूम न होने के कारण खड़ी है। ऑप्रेशन गतिविधियों की समीक्षा बैठक में इस ओर ध्यान दिया गया तथा इस योजना को लागू करने सम्बन्धित आदेश दिए गए है ताकि स्थाई रूप से कनैक्शन कटे बकायादार उपभोक्ताओं से वसूली की जा सके। श्री देवेन्द्र सिंह ने बताया कि ''बकाया राशि के एकमुश्त निपटान के साथ लगातार बिजली आपूर्ति की योजना का लाभ 31 मार्च, 2013 तक के बकायादार पिल्लर बाक्स बिजली प्रणाली वाले ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। इस योजना के तहत बकायादार उपभोक्ता को प्रतिवर्ष प्रति किलोवाट 1430/- रूपये की दर से अदायगी करनी होगी। उन्होंने बताया कि बकाया राशि में बड़ी राशि समय पर बिल न भरने के कारण सरचार्ज की है जिसे योजना के तहत माफ कर दिया जाएगा। यह योजना 31 जुलाई, 2014 तक लागू रहेगी।
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