17/07/2013 फरीदाबाद के परिसर पर छापा मारकर उसे सील कर दिया
चंडीगढ़, 17 जुलाई हरियाणा खाद्य एवं औषध प्राधिकरण की एक टीम ने औषधी एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने में संलिप्त औषधी बनाने वाली एक गैर लाईसेंसधारक कम्पनी मैसर्ज एलएक्स ऑर्थोमेट (प्राईवेट)लि0, सराय खवाजा, फरीदाबाद के परिसर पर छापा मारकर उसे सील कर दिया है।
खाद्य एवं औषध प्राधिकरण के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि यह इकाई स्टेरिल एवं नॉन-स्टेरिल ऑर्थोपेडीक इम्प्लांट्स का निर्माण कर रही थी, जो कि औषध की परिभाषा के तहत आते हैं। उन्होंने कहा कि यहां यह उल्लेखनीय होगा कि औषध बनाने का लाईसेंस प्रदान करने के लिए फर्म द्वारा आवेदन किये जाने पर वर्ष 2011 में राज्य खाद्य एवं औषध प्राधिकरण की एक टीम और केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के खाद्य एवं औषध प्राधिकरण के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से फर्म का निरीक्षण किया था। इस निरीक्षण के दौरान फर्म में अनेक गंभीर कमियां पाई गईं और राज्य औषध नियंत्रक, हरियाणा ने फर्म को इन कमियों को दूर करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आज छापे के दौरान फर्म को औषध बनाने के लाईसेंस के बिना ही स्टेरिल ऑर्थोपेडीक इम्प्लांट्स का निर्माण करते पाया गया। फर्म को स्वच्छ कमरे की आवश्यक शर्तों को पूरा किये बिना ही स्टेरिल ऑर्थोपेडीक इम्प्लांट्स बनाते पाया गया, जो कि उन मरीजों के लिए हानिकारक हो सकते हैं, जिन्हें कि ये स्टेरिल ऑर्थोपेडीक इम्प्लांट्स प्रत्यारोपित किये जाने हैं। टीम द्वारा दो प्रकार के तैयार पैक ड ड्रग्स अर्थात स्टेरिल ऑर्थोपेडीक इम्प्लांट्स की जांच एवं विश्लेषण के लिए नमूने लिये गए और 23 प्रकार के ड्रग्स अर्थात स्टेरिल ऑर्थोपेडीक इम्प्लांट्स को जब्त किया गया। औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के उल्लंघन को रोकने के लिए फर्म के निर्माण परिसर को सील कर दिया गया है।
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