शहर की एक अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें 25 जुलाई तक अंतरिम राहत दी है। युक्ता मुखी ने पति प्रिंस तुली,सास-ससुर और दो ननदों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करवाया था। युक्ता मुखी ने 3 जुलाई को अंबोली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने पति पर पीटने और अप्राकृतिक सेक्स का आरोप लगाया था। ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताडित करने का आरोप लगाया था।
कोर्ट ने मुखी के ससुर बप्रच्चतर सिंह,सास हरिंदर कौर तुली,ननद मनमीत कौर और चंदन कौर को राहत दी। प्रिंस तुली ने अभी अग्रिम जमानत याचिका दाखिल नहीं की है। कोर्ट में तुली परिवार के वकील अविनाश गुप्ता और फिल्जी फ्रेडरिक पेश हुए। युक्ता मुखी ने 2008 में तुली से शादी की थी।
तुली के परिवार का नागपुर में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। युक्ता मुखी अपने तीन साल के बच्चे के साथ पिछले एक साल से अपने पिता के घर रह रही है। तुली के परिवार ने अग्रिम जमानत याचिका में कहा कि प्रिंस तुली और युक्ता मुखी की शादी का एक मित्र ने विरोध किया था। उसके पास युक्ती मुखी के पिछले बर्ताव और चरित्र के बारे में विश्वसनीय जानकारी थी।
तुली परिवार का आरोप है कि युक्ती मुखी उन्हें और अन्य रिश्तेदारों को पोते से मिलने नहीं देती है। वह अपनी मौजूदगी में बिना हाथ धोए बच्चे को छूने भी नहीं देती थी। इस तरह का बर्ताव प्रताडित करने वाला है। युक्त मुखी के चरित्र के संदेहास्पद होने के कारण उसकी शादीशुदा जिंदगी में तनाव उत्पन्न हुआ था।