नियामक ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को वैध शिकायत मिलने पर ऐसे नंबरों को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है। अर्नाल्ड ने कहा कि मोबाइल सेवा प्रदाता को जिस समय किसी ग्राहक से शिकायत मिले, उसी समय जांच शुरू की जाए। कनेक्शन बंद करने के बाद इन ग्राहकों को अगले दो साल तक कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे।
ट्राई ने इसके लिए टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रिफरेंस रेग्यूलेशंस 2013 में संशोधन किए हैं। यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। ट्राई ने कहा कि वह गैर पंजीकृत टेलीमार्केटरों पर कार्रवाई करने वाले तंत्र को मजबूत करने के कदम उठा चुका है।
कई लोग व्यक्तिगत रूप से भी वाणिज्यिक संदेश प्रसारित करने का काम कर रहे हैं। नियमों में बदलाव के बाद ऐसे लोगों के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इसके अलावा नियामक ने टेलीकॉम कमर्शियल कस्टमर प्रिफरेंस रेग्यूलेशन 2010 में भी संशोधन कर ट्रांजेक्शनल एसएमएस पर भी पांच पैसे प्रति एसएमएस का ट्रांजेक्शन चार्ज लगाया है। यह फैसला एक जून से लागू होगा। अब तक केवल प्रोमशनल मैसेज पर यह चार्ज लगता है।
एसएमएस टर्मिनेशनल नियमों में बदलाव करके दो पैसे प्रति एसएमएस का टर्मिनेशन शुल्क भी लगाया गया है। यह संशोधन भी एक जून से प्रभावी होगा। अर्नाल्ड ने कहा कि नए नियम लागू होने से सभी ऑपरेटरों को समान अवसर मिल सकेंगे। साथ ही ग्राहकों के हित भी सुरक्षित रहेंगे।