24/05/2013 सज्जन कुमार की याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित
नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार ने याचिका में अपने ऊपर लगे आरोपों को रद्द करने की मांग की है जिसके चलतें सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है।
इससे पहले, कड़कड़डूमा कोर्ट ने 1984 में दिल्ली कैंट में सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार को बरी कर दिया था, जिसके बाद से पीड़ितों के परिवार काफी गुस्से में हैं और अदालत के फैसले के खिलाफ राजधानी दिल्ली और पंजाब में जगह-जगह भारी भी विरोध हुए। सज्जन कुमार के वकील का कहना है कि उन पर लगाए गए छह लोगों की हत्या के मामले में आरोप गलत हैं और इस मामले में पुलिस के पास कोई सबूत नहीं हैं और इस आधार पर सज्जन कुमार पर लगे आरोपों को रद्द किया जाना चाहिए।
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