22/05/2013 थाईलैंड से होगी कैदियों की अदलाबदली संधि
भारत और थाईलैंड एक संधि का अनुमोदन करने वाले हैं जिसकी मदद से दोनों देश कैदियों की अदला बदली कर पाएंगे। इस संधि को दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। थाईलैंड की जेलों में फिलहाल 60 भारतीय कैदी बंद हैं जिन पर मुख्यत: मादक पदार्थों की तस्करी, हत्या का प्रयास और चोरी जैसे आरोप हैं। सजायाफ्ता कैदियों की अदला बदली से संबंधित संधि के अनुमोदन के बाद दोनों देश हर मामले पर गौर करने के बाद कैदियों की अदला बदली कर पाएंगे। हालांकि यह अदला बदली अपराध की प्रकृति पर निर्भर करेगी।
सूत्रों ने कहा कि अदला बदली के संबंध में फैसला कैदी को भेजने वाला देश, प्राप्त करने वाले देश और मामले से संबंधित व्यक्ति करेगा। इस संधि के अंतर्गत वे कैदी योग्य होंगे जो न्यूनतम सजा काट चुके होंगे और जिनकी कम से कम साल की सजा बची होगी। थाईलैंड के कानून मादक पदार्थ, चोरी और हत्या के मामलों में विशेष तौर पर कठोर हैं। भारत के दूतावास ने यहां कहा कि वे थाईलैंड की जेलों में बंद सभी भारतीय नागरिकों के नियमित संपर्क में हैं और दूतावास का एक अधिकारी उनसे एक महीने में एक या दो बार मिलने जाता है। दूतावास के सूत्रों ने कहा कि उन्हें दवाएं और पत्रिकाएं दी जाती हैं और महोत्सवों के दौरान मिठाइयां बांटी जाती हैं। दूतावास ने हाल में स्पष्ट किया था कि उसने कैदी हरदयाल सिंह ढींढसा को चिकित्सकीय मदद दी है और करीबियों से उसकी मुलाकात की व्यवस्था कराई है।
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