नई दिल्ली | IB News Desk
नईदिल्ली: दिल्ली लक्ष्मी योजना पर सियासत: AAP का बीजेपी पर ‘वादाखिलाफी’ का आरोप, सौरभ भारद्वाज बोले- ₹2,500 योजना में इतनी शर्तें कि महिलाओं को लाभ ही नहीं मिलेगा, दिल्ली सरकार की बहुप्रतीक्षित दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 1 अगस्त 2026 से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होने जा रहा है। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को ₹2,500 प्रतिमाह सीधे उनके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से देने का प्रावधान किया गया है। हालांकि, योजना के लागू होने से पहले ही इसे लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है।

आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और केंद्र सरकार पर चुनावी वादे से पीछे हटने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की सभी महिलाओं को ₹2,500 प्रति माह देने का वादा किया था, लेकिन अब योजना में ऐसी पात्रता शर्तें जोड़ दी गई हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं इससे बाहर हो जाएंगी।
प्रेस वार्ता में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा ने दिल्ली की महिलाओं के साथ वादाखिलाफी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले दिल्ली की प्रत्येक महिला को ₹2,500 प्रति माह देने का वादा किया गया था और अब योजना में कई पात्रता शर्तें जोड़ दी गई हैं। पहली प्रमुख शर्त यह रखी गई है कि महिला पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की निवासी हो,केवल “पात्र महिलाओं” को ही योजना का लाभ मिलेगा। इन शर्तों के कारण बड़ी संख्या में महिलाओं को योजना से बाहर रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनाव के समय सार्वभौमिक लाभ का वादा किया था लेकिन अब उसे सीमित कर दिया गया है।
जबकि दिल्ली सरकार के अनुसार- 1 अगस्त 2026 से पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे और पात्र महिलाओं को ₹2,500 प्रति माह DBT के माध्यम से दिए जाएंगे। पहली किस्त रक्षाबंधन के आसपास पात्रता सत्यापन के बाद लाभार्थियों के खातों में भेजने का प्रस्ताव है जिसके लिये ₹5,100 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि यह महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है।
राजनीतिक विवाद का मुख्य कारण योजना की पात्रता शर्तें बनी हैं और AAP का आरोप है कि- सभी महिलाओं को लाभ देने का वादा किया गया था लेकिन अब निवास, पात्रता और अन्य शर्तों के कारण लाखों महिलाएं बाहर रह जाएंगी।
वहीं सरकार का कहना है कि-सार्वजनिक धन का लाभ केवल पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना आवश्यक है। पात्रता का सत्यापन किसी भी कल्याणकारी योजना की सामान्य प्रक्रिया है।
1 अगस्त से पोर्टल खुलने के बाद ही स्पष्ट होगा कि पात्रता की अंतिम शर्तें क्या हैं, कितनी महिलाओं के आवेदन स्वीकार होते हैं और किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी तथा कितनी महिलाओं को पहली किस्त का लाभ मिलेगा।
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