टीवी रेटिंग सिस्टम पूरी तरह बदलेगा, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला
TV Rating Policy 2026: 50 हजार से बढ़कर 80 हजार होंगे सैंपल होम
TRP में अब Landing Page नहीं गिना जाएगा, जानिए नए नियम
टीवी रेटिंग एजेंसियों के लिए नए नियम लागू, सरकार ने तय किए सख्त मानक
मीडिया इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव, TV Rating Policy 2026 जारी
नेटवर्थ 20 करोड़ से घटाकर 5 करोड़, हर साल स्वतंत्र ऑडिट अनिवार्य
Cross Holding और Conflict of Interest पर सख्त रोक
अभी तक नई नीति के तहत कोई एजेंसी पंजीकृत नहीं
अरुण कुमार
नई दिल्ली:टीवी रेटिंग नीति 2026 लागू: अब OTT और Connected TV भी होंगे रेटिंग में शामिल, सरकार ने जारी किए नए नियम, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information & Broadcasting) ने देश में टेलीविज़न दर्शक मापन प्रणाली (TV Audience Measurement) को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और तकनीकी रूप से आधुनिक बनाने के उद्देश्य से ‘टीवी रेटिंग नीति 2026’ (TV Rating Policy 2026) जारी कर दी है।
नई नीति के साथ 16 जनवरी 2014 के पुराने टीवी रेटिंग दिशानिर्देशों को औपचारिक रूप से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इस नई नीति का उद्देश्य टीवी रेटिंग एजेंसियों के पंजीकरण, संचालन, ऑडिट, जवाबदेही और स्वतंत्रता के लिए स्पष्ट एवं आधुनिक मानक तय करना है।राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने यह जानकारी दी।
टीवी रेटिंग नीति 2026 भारत में टीवी चैनलों की दर्शक संख्या (TRP) मापने वाली एजेंसियों के लिए नया नियामक ढांचा है। इसका उद्देश्य TRP प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना, डेटा में हेरफेर की संभावना कम करना,डिजिटल युग के अनुरूप नई तकनीक अपनाना और दर्शकों के वास्तविक व्यवहार का सटीक आकलन करना तथा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है।
नई नीति के 7 बड़े बदलाव-1. नेटवर्थ की शर्त में बड़ी राहत, नई एजेंसियों को अवसर देने के लिए न्यूनतम नेटवर्थ की शर्त पहले 20 करोड़ रुपये और अब 5 करोड़ रुपये कर दी गई है। इससे नई कंपनियों के लिए टीवी रेटिंग क्षेत्र में प्रवेश आसान होगा।
2. अब OTT और Connected TV भी होंगे शामिल-नई नीति का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब दर्शक मापन केवल पारंपरिक टीवी तक सीमित नहीं रहेगा। अब रेटिंग में Connected TV (CTV) और OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध टीवी चैनल व मल्टी-प्लेटफॉर्म व्यूअरशिप यानी दर्शक जहां भी टीवी चैनल देखेंगे, उसे मापने की व्यवस्था विकसित की जाएगी।
3. Sample Size बढ़ाया गया-TRP को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए मीटर लगे घरों (People Meter Homes) की संख्या 50,000 से बढ़ाकर 80,000 कर दी गई है। इससे डेटा अधिक सटीक और प्रतिनिधिक होगा।
4. हर तीन साल में Establishment Survey-नई नीति के अनुसार हर 3 वर्ष में, राष्ट्रीय स्तर पर Establishment Survey कराया जाएगा ताकि बदलते सामाजिक और तकनीकी परिवेश के अनुसार सैंपल अपडेट किया जा सके।
5. Landing Page View को नहीं मिलेगी TRP-अब टीवी चालू करते ही दिखाई देने वाले Landing Page को व्यूअरशिप डेटा में शामिल नहीं किया जाएगा। इससे वास्तविक दर्शक व्यवहार को अधिक सटीक तरीके से मापा जा सकेगा।
6. हर साल होगा Independent Audit-रेटिंग एजेंसियों के लिए Annual Independent Audit अनिवार्य कर दिया गया है। इससे डेटा की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बढ़ेगी।
7. नियम तोड़ने पर जुर्माना-नई नीति में उल्लंघन के आधार पर Tier-based Penalty Framework लागू किया गया है। यानी अलग-अलग प्रकार की गड़बड़ियों पर अलग-अलग स्तर का जुर्माना लगाया जाएगा।
सरकार ने हितों के टकराव को रोकने और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए रेटिंग एजेंसियों के लिए नए सुरक्षा नियम कई नए प्रावधान किए हैं जैसेकि Cross Holding पर रोक, बोर्ड में कम से कम 33% स्वतंत्र निदेशक (Independent Directors), Consultancy एवं Conflict of Interest पर रोक, Security Clearance अनिवार्य, नियमित ऑडिट तथा पारदर्शी संचालन करना है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि नई नीति के तहत अभी तक कोई संस्था पंजीकृत नहीं हुई है, एजेंसियों की संख्या पर कोई सीमा (No Cap) नहीं रखी गई है और कोई भी पात्र संस्था निर्धारित शर्तें पूरी करके पंजीकरण करा सकती है तथा इससे टीवी ऑडियंस मेजरमेंट क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना है।
विशेषज्ञों का मानना है कि नई नीति से TRP प्रणाली अधिक विश्वसनीय बनेगी, विज्ञापन उद्योग को अधिक सटीक डेटा मिलेगा, डिजिटल और टीवी व्यूअरशिप का समेकित आकलन संभव होगा और मीडिया कंपनियों में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा दर्शकों की वास्तविक पसंद सामने आएगी।
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