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नई दिल्ली:सरकार का बड़ा डिजिटल एक्शन: अश्लील कंटेंट पर सख्ती, 2 साल में 50 OTT प्लेटफॉर्म भारत में बंद,

New Delhi: Government takes major digital action: crackdown on pornographic content, 50 OTT platforms shut down in India in two years

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पिछले 2 वर्षों में 50 OTT प्लेटफॉर्म भारत में ब्लॉक

अश्लील कंटेंट पर सरकार की बड़ी कार्रवाई

IT Rules 2021 के तहत कार्रवाई

IT Act की धारा 67 और 67A के उल्लंघन पर एक्शन

BNS धारा 294 और महिलाओं के अश्लील चित्रण कानून का उल्लंघन भी कारण

लोकसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने दी जानकारी

अरुण कुमार

नई दिल्ली:सरकार का बड़ा डिजिटल एक्शन: अश्लील कंटेंट पर सख्ती, 2 साल में 50 OTT प्लेटफॉर्म भारत में बंद, डिजिटल मीडिया और ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म पर अश्लील एवं आपत्तिजनक सामग्री के प्रसारण के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ा खुलासा किया है। सरकार ने बताया कि पिछले दो वर्षों में अश्लील कंटेंट और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) के उल्लंघन के मामलों में भारत में 50 OTT प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच के लिए बंद (Blocked) कर दिया गया है।

यह जानकारी सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने लोकसभा में सांसद श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। सरकार ने बताया कि 25 फरवरी 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 अधिसूचित किए गए थे। इन नियमों का उद्देश्य-डिजिटल न्यूज प्रकाशकों के लिए संस्थागत व्यवस्था बनाना, OTT प्लेटफॉर्म के लिए आचार संहिता लागू करना और शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना व डिजिटल मीडिया पर जवाबदेही बढ़ाना देना है।

आईटी नियम, 2021 का भाग-III (Part III) विशेष रूप से-डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट (OTT Platforms) के लिए आचार संहिता (Code of Ethics) निर्धारित करता है। इसी व्यवस्था के तहत शिकायतों का निस्तारण किया जाता है।
सरकार के अनुसार जिन OTT प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई की गई, उन्होंने निम्न कानूनों का उल्लंघन किया-आईटी अधिनियम, 2000, धारा 67 व धारा 67A भारतीय न्याय संहिता (BNS)-धारा 294, महिलाओं का अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 व धारा 4 इन प्रावधानों के तहत अश्लील सामग्री का प्रकाशन, प्रसारण या प्रसार दंडनीय अपराध माना गया है।
सरकार ने स्पष्ट किया कि आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(B) के तहत यदि किसी मध्यस्थ (Intermediary) या प्लेटफॉर्म पर गैर-कानूनी कंटेंट की शिकायत मिलती है, तो सरकार उन्हें वह सामग्री हटाने या उसकी पहुंच बंद करने के निर्देश दे सकती है।
सरकार ने कहा कि-शिकायत मिलने पर नियमित निगरानी की जाती है और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई होती है तथा जरूरत पड़ने पर पूरे प्लेटफॉर्म को भारत में ब्लॉक किया जाता है। सरकार का कहना है कि आईटी नियम, 2021 लागू होने के बाद-डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म की जवाबदेही बढ़ी है और OTT प्लेटफॉर्म को कंटेंट आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य है तथा शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किया गया है।
सरकार के अनुसार इस पूरी व्यवस्था का उद्देश्य-इंटरनेट पर सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाना, महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा और अश्लील और अवैध कंटेंट पर रोक तथा जिम्मेदार डिजिटल प्रकाशन को बढ़ावा देना है।

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Author: Ib News

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