मोहित कुमार
नई दिल्ली।
Delhi Protest Supreme court-दिल्ली प्रदर्शन मामला: SC सुनवाई 15 अक्टूबर तक टली, राहुल गांधी पर 2 FIR, राजधानी दिल्ली में चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम घटनाक्रम सामने आए। मेट्रो और रेल सेवाओं पर पाबंदियों, प्रदर्शनकारियों की हिरासत तथा सार्वजनिक आवाजाही से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई 15 अक्टूबर तक स्थगित कर दी गई। वहीं, राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं के मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने दो FIR दर्ज की हैं।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 15 अक्टूबर तक स्थगित
दिल्ली में 10 अक्टूबर के प्रदर्शनों के दौरान मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने, रेल सेवाओं में व्यवधान और प्रदर्शनकारियों की कथित अवैध हिरासत से संबंधित याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष मामले सूचीबद्ध थे। MEDIA की 13 अक्टूबर की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति वी. मोहना की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण सुनवाई 15 अक्टूबर तक टाल दी गई। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि जवाबी हलफनामा तैयार है, लेकिन उसे और व्यापक बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त विवरण शामिल किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले के अंतरिम निर्देशों में अधिकारियों से मेट्रो और रेल सेवाओं के सामान्य संचालन, लोगों की आवाजाही तथा कानून के अनुसार हिरासत सुनिश्चित करने को कहा था।
जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका
दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने और अन्य स्थानों को प्रदर्शन के लिए निर्धारित करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 13 अक्टूबर की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, याचिका में नए निर्धारित स्थलों की उपयुक्तता पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए उपयुक्त स्थान और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होना जरूरी है। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के CBD मैदान को वैकल्पिक स्थलों के रूप में निर्धारित किया है।

राहुल गांधी के मार्च पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज कीं दो FIR
12 अक्टूबर को राहुल गांधी और INDIA गठबंधन के नेताओं ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च किया था। MEDIA की 13 अक्टूबर की रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने इस मार्च के संबंध में बाराखंभा रोड और तिलक मार्ग थानों में दो FIR दर्ज की हैं।
पुलिस के अनुसार, मामले में बैरिकेड को नुकसान पहुंचाने और सड़क पर नारे लिखने जैसी कथित घटनाओं की जांच की जा रही है। पुलिस ने मार्च के लिए अनुमति नहीं होने का भी उल्लेख किया है। FIR दर्ज होना आरोपों के साबित होने के समान नहीं है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगी।
विपक्षी नेताओं की SIR याचिका में 14 प्रक्रियात्मक आपत्तियां
राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने 14 प्रक्रियात्मक खामियां चिह्नित की हैं। 13 अक्टूबर की मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इनमें कुछ याचिकाकर्ताओं के वकालतनामे संलग्न नहीं होना और कोर्ट फीस में कमी जैसी आपत्तियां शामिल हैं। रजिस्ट्री की आपत्तियों को दूर करने के बाद याचिका की सुनवाई और सूचीबद्धता की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
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