मोहित कुमार
नई दिल्ली
अमोनियम नाइट्रेट की ऑनलाइन बिक्री पर CCPA का बड़ा एक्शन, Dial4Trade पर 10 लाख का जुर्माना, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Dial4Trade Technologies Private Limited पर अमोनियम नाइट्रेट की लिस्टिंग, होस्टिंग, विज्ञापन और बिक्री की सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। CCPA ने पाया कि प्लेटफॉर्म पर इस विनियमित पदार्थ को आवश्यक नियामकीय सुरक्षा उपायों और सत्यापन व्यवस्था के बिना उपलब्ध कराया गया था।
CCPA का अंतिम आदेश उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 10, 20 और 21 के तहत पारित किया गया है। प्राधिकरण की अध्यक्षता मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा कर रहे हैं।
Dial4Trade को बिक्री और लिस्टिंग तुरंत रोकने का आदेश
CCPA ने Dial4Trade को अपने प्लेटफॉर्म पर अमोनियम नाइट्रेट तथा विस्फोटक अधिनियम, 1884 के तहत विस्फोटक के रूप में वर्गीकृत अन्य पदार्थों की लिस्टिंग, होस्टिंग, विज्ञापन या बिक्री की सुविधा तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है। प्राधिकरण ने कहा कि विनियमित और खतरनाक पदार्थों की ऑनलाइन उपलब्धता के मामले में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को पर्याप्त सावधानी और नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है।
CCPA की जांच के दौरान प्लेटफॉर्म पर अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री से संबंधित कई महत्वपूर्ण सुरक्षा और सत्यापन उपायों का अभाव पाया गया। इनमें प्रमुख रूप से शामिल थे:
- विक्रेता के वैध PESO लाइसेंस की जानकारी उपलब्ध न होना।
- खरीद से पहले खरीदार की पहचान और उसके लाइसेंसधारी होने की स्थिति का पर्याप्त सत्यापन न होना।
- लेन-देन की उचित ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित करने की व्यवस्था का अभाव।
- पदार्थ के कब्जे और उपयोग से जुड़े कानूनी प्रतिबंधों तथा अनधिकृत कब्जे के परिणामों के संबंध में पर्याप्त चेतावनी न होना।
CCPA के अनुसार, किसी विनियमित पदार्थ की बिक्री के दौरान ऐसी जानकारी और सत्यापन व्यवस्था महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्य ऑनलाइन उत्पाद की तरह उसकी प्रस्तुति उपभोक्ताओं को उसके नियामकीय दर्जे के बारे में भ्रमित कर सकती है।
जांच के दौरान CCPA ने यह भी पाया कि संबंधित लिस्टिंग में विस्फोट और उसके संभावित प्रभावों को दर्शाने वाली तस्वीरें लगाई गई थीं। प्राधिकरण ने माना कि ऐसी तस्वीरें पदार्थ की खतरनाक और विनियमित प्रकृति के बारे में आवश्यक चेतावनी देने के बजाय उत्पाद को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने और लोगों का ध्यान उसकी ओर खींचने का काम कर सकती हैं।

ऑनलाइन लिस्टिंग को विज्ञापन क्यों माना गया?
CCPA ने एक महत्वपूर्ण कानूनी पहलू पर भी अपना निष्कर्ष दिया। प्राधिकरण के अनुसार, किसी डिजिटल मार्केटप्लेस पर उपलब्ध कराई गई और इंटरनेट के जरिए जनता तक पहुंचाई गई उत्पाद सूची उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(1) के तहत विज्ञापन की परिभाषा में आ सकती है।
CCPA ने माना कि किसी विनियमित विस्फोटक पदार्थ को सामान्य उपभोक्ता उत्पाद की तरह प्रस्तुत करना और उसकी वैध खरीद के लिए आवश्यक लाइसेंस की जानकारी नहीं देना भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आ सकता है। यह निष्कर्ष ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों की जिम्मेदारी को लेकर महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल उत्पाद को किसी तीसरे पक्ष के विक्रेता द्वारा अपलोड किया गया बताकर प्लेटफॉर्म अपनी नियामकीय जिम्मेदारी से पूरी तरह अलग नहीं हो सकता।
Dial4Trade की ओर से यह तर्क दिया गया कि वह मुख्य रूप से बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) मार्केटप्लेस मध्यस्थ है और इसलिए तीसरे पक्ष के विक्रेताओं द्वारा अपलोड की गई लिस्टिंग के लिए उसे सीधे जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। CCPA ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया।
प्राधिकरण ने पाया कि प्लेटफॉर्म पर कम मात्रा में भी खरीद की सुविधा उपलब्ध थी और न्यूनतम ऑर्डर मात्रा या संस्थागत खरीदारों के सत्यापन जैसी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थीं, जो सामान्यतः नियंत्रित B2B खरीद प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हो सकती हैं। CCPA ने स्पष्ट किया कि किसी प्लेटफॉर्म का खुद को B2B मार्केटप्लेस बताना अपने आप में उसे ई-कॉमर्स नियमों के दायरे से बाहर नहीं करता।
E-Commerce Rules भी लागू होते हैं
CCPA ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 मार्केटप्लेस ई-कॉमर्स संस्थाओं पर लागू होते हैं, चाहे संबंधित प्लेटफॉर्म अपने बिजनेस मॉडल का वर्णन किसी भी रूप में करे। इसका मतलब है कि ऑनलाइन मार्केटप्लेस को अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध उत्पादों और विक्रेताओं के संबंध में लागू नियमों के अनुरूप उचित सावधानी बरतनी होगी।
IT Act की धारा 79 के तहत ‘Safe Harbour’ पर भी सवाल
CCPA ने Dial4Trade द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत मध्यस्थ को मिलने वाले ‘सेफ हार्बर’ संरक्षण पर निर्भरता की भी जांच की। प्राधिकरण ने कहा कि इस तरह का संरक्षण निर्धारित Due Diligence आवश्यकताओं के अनुपालन के अधीन है।
CCPA के अनुसार, किसी खतरनाक और विनियमित पदार्थ की लिस्टिंग सामने आने के बाद उसे हटाना केवल एक प्रतिक्रियात्मक व्यवस्था है। ऐसे मामलों में प्लेटफॉर्म को पहले से ही उचित सत्यापन और सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करनी चाहिए।
प्लेटफॉर्म के पास कंटेंट हटाने और विक्रेता ब्लॉक करने की क्षमता थी
जांच में CCPA ने यह भी पाया कि Dial4Trade के पास विक्रेताओं को ब्लॉक करने और उत्पादों को प्लेटफॉर्म से हटाने की क्षमता मौजूद थी। प्राधिकरण के अनुसार, इससे यह संकेत मिलता है कि प्लेटफॉर्म पर होस्ट की गई सामग्री और विक्रेताओं के संबंध में उसके पास पर्याप्त नियंत्रण और हस्तक्षेप की क्षमता थी। ऐसे में केवल यह कहना कि सामग्री तीसरे पक्ष के विक्रेताओं ने अपलोड की थी, नियामकीय जिम्मेदारी से बचने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता।
Dial4Trade के खिलाफ कार्रवाई अलग-थलग मामला नहीं है। CCPA ने कहा है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर खतरनाक रसायनों, विस्फोटक पदार्थों और संबंधित घटकों की अनधिकृत ऑनलाइन बिक्री के संबंध में व्यापक जांच जारी है। जांच के दायरे में जिन पदार्थों का उल्लेख किया गया है, उनमें:
- अमोनियम नाइट्रेट
- गन पाउडर
- पिक्रिक एसिड
- पेंटाएरीथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट (PETN) शामिल हैं। CCPA के अनुसार, निम्नलिखित प्लेटफॉर्मों से जुड़े मामले फिलहाल जांच के अधीन हैं-
- IndiaMART
- Justdial
- Sigma-Aldrich India
- Exporters India
- iBuyChemicals
- Alpha Chemika
- TradeIndia
इन प्लेटफॉर्मों के संबंध में अंतिम निष्कर्ष और कार्रवाई जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
CCPA का ई-कॉमर्स कंपनियों को स्पष्ट संदेश
CCPA ने दोहराया कि अमोनियम नाइट्रेट जैसे विनियमित पदार्थों की अनधिकृत बिक्री या कब्जा सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। ऑनलाइन खरीदारी करते समय उपभोक्ता किसी उत्पाद की लिस्टिंग और उसके विवरण पर भरोसा करते हैं। ऐसे में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों की जिम्मेदारी है कि वे विनियमित और खतरनाक उत्पादों के मामले में उचित सत्यापन, चेतावनी और नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करें। प्राधिकरण ने कहा कि वह उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा, अनुचित व्यापार व्यवहार पर रोक और ई-कॉमर्स क्षेत्र में अनुपालन मजबूत करने के लिए कार्रवाई जारी रखेगा।
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