08/08/2012 सिनेमा के कामगारों के लिए स्वास्थ्य और सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किया जाना
नई दिल्ली। श्रम और रोजगार मंत्री श्री मल्लिकार्जुन खरगे ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सिने उद्योग तथा सिने कामगारों के प्रतिनिधियों वाली सिने कामगार कल्याण निधि संबंधी केंदीय सलाहकार समिति ने दिनांक १२.०४.२०१२ को आयोजित अपनी बैठक में सिने कामगार तथा सिनेमा थिएटर कामगार (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, १९८१, सिने कामगार
कल्याण उपकर अधिनियम, १९८१ और सिने कामगार कल्याण निधि, १९८१ के अंतर्गत सिने कामगारों की परिभाषाओं में संशोधन करने की सिफारिश की है ताकि वीडियो कलाकारों, तकनीशियनों, टी.वी. सीरियलों और टेलीफिल्मों, लाु फिल्मों, टी.वी. विज्ञापनों तथा वीडियों फिल्मों में काम करने वाले कामगारों को शामिल किया जा सके। इससे इन श्रेणियों के कामगारों तक वैसी सुविधाओं का विस्तार करना संभव हो पाएगा जैसी सिने कामगारों को हाल ही तक उपलब्ध है।
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