31/07/2013 हरियाणा सरकार ने जारी किया एक स्पष्टीकरण
चण्डीगढ़-हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के उपरान्त मृत्यु को प्राप्त होने पर पारिवारिक पेंशनर को मिलने वाली बढ़ी पारिवारिक पेंशन के सम्बन्ध में बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे एक स्पष्टीकरण जारी किया है।
वित्त विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के उपरान्त मृत्यु को प्राप्त होता है और उसकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31 अगस्त, 2006 है तो ऐसी अवस्था में उस पर सिविल सेवा नियम खण्ड-।। के पारिवारिक पेंशन योजना 1964 परिशिष्ट-ए का नियम-2(ख) लागू होगा। उन्होंने कहा कि इस नियम के अनुसार पारिवारिक पेंशनर को पेंशनर की सेवानिवृत्ति की तिथि से अगले सात वर्ष या 65 वर्ष (यदि मृतक कर्मचारी जीवित रहता) की आयु पूरा करने पर (इसमें जो भी पहले हो)बढ़ी पारिवारिक पेंशन देय होगी। इसी प्रकार, यदि कोई कर्मचारी 30 अपै्रल, 2003 को सेवानिवृत्त होता है और 2 जून,2006 को उसकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी अवस्था में उस पर भी इस नियम का नियम-2(ख) लागू होगा और पारिवारिक पेंशनर को पेंशनर की सेवानिवृत्ति की तिथि से अगले सात वर्ष या 65 वर्ष (यदि मृतक कर्मचारी जीवित रहता)की आयु पूरा करने पर (इसमें जो भी पहले हो)तक बढ़ी पारिवारिक पेंशन देय होगी।
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