31/07/2013 मोबाईल फोन एप्लीकेशन से बिल भेजने की सुविधा उपलब्ध करवाने की योजना
चण्डीगढ़-हरियाणा के बिजली वितरण निगमों (दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ) की शिकायतों के पंजीकरण तथा बिजली बिलों की प्राप्ति व बिल राशि की अदायगी के लिए और माध्यम उपलब्ध करवाने की योजना है।
यह जानकारी देते हुए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रवक्ता ने आज बताया कि बिजली वितरण निगमों की मोबाईल फोन एप्लीकेशन के माध्यम से बिल भेजने व बिलों की अदायगी की सुविधा उपलब्ध करवाने की योजना है। इसके अलावा उपभोक्ता शीघ्र ही एस.एम.एस. व ई-मेल के माध्यम से अपनी शिकायतों का पंजीकरण भी करवा सकेंगे। इस माध्यम से प्राप्त शिकायतों को निगमों की कंप्यूटरीकृत शिकायत निवारण प्रणाली पर डाला जाएगा। टेलिफोन से प्राप्त शिकायतों को पहले ही सी.जी.आर.एस. पर डाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि एस.एम.एस. के द्वारा सी.जी.आर.एस. पर शिकायतों के पंजीकरण की सुविधा एक -दो सप्ताह के अंदर उपलब्ध करवा दी जाएगी। जबकि मोबाईल के माध्यम से बिल प्राप्ति और बिलों की अदायगी की सुविधा अगले दो मास में शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के उपभोक्ता अब कॉल सैंटर के द्वारा सभी तरह की शिकायतें (वाणिज्यिक मामलों, बिलिंग, मीटरिंग, कनैक्शन, प्रणाली विस्तार व प्रणाली के रख-रखाव सम्बन्धी व बिजली आपूर्ति सम्बन्धी शिकायतें) दर्ज करवा सकते हैं। कॉल सैंटर पर शिकायते दर्ज करवाने के लिए उपभोक्ता टोल फ्री टेलिफोन नम्बर 18001801615 पर प्रत्येक दिन 24 घंटे शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एक अतिरिक्त छोटा नम्बर 155333 भी उपलब्ध करवाया गया है। प्रवक्ता ने बताया कि शिकायत निवारण की इस प्रणाली को कागज रहित बनाकर और पारदर्शी व विश्वसनीय बनाया गया है। इसके लिए प्रत्येक शिकायत को निगमों के कंप्यूटर ऑप्रेटर द्वारा कंप्यूटरीकृत उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली पर डाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि सी.जी.आर.एस. के अन्तर्गत, शिकायतों का निर्धारित समय के भीतर निवारण करने के लिए कर्मचारी बाध्य हैं। निर्धारित समय के बाद, शिकायत स्वतः अगले उच्च अधिकारी के पास प्रेषित हो जाती है। प्रत्येक शिकायत के निवारण के लिए दिनों की संख्या निर्धारित की गई है। निर्धारित समय में शिकायत का निवारण नहीं होने पर वह स्वतः तुरंत उच्च अधिकारी के पास पहुंच जाती है। अगला उच्च अधिकारी भी उस शिकायत के निवारण के लिए पहले से निर्धारित दिन लेता है, अन्यथा वह उससे उच्च अधिकारी के पास प्रेषित हो जाती है। इस प्रकार अन्त में वह शिकायत पदसोपान में सबसे उच्च अधिकारी के पास जाती है। शिकायतों के प्रेषण की प्रणाली के तहत पहले सहायक महाप्रबन्धक फिर उपमहाप्रबन्धक उसके बाद महाप्रबन्धक आगे मुख्य महाप्रबन्धक और आगे निदेशक तथा सबसे ऊपर शिकायत अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक को प्रेषित होती है।कंप्यूटर आधारित उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली का परिचालन निगमों की वैबवाईट 222.स्रद्धड्ढ1ठ्ठ.ष्शद्व व 222.ह्वद्धड्ढ1ठ्ठ.ष्शद्व के माध्यम से किया जा रहा है। इसे किसी भी इंटरनेट ब्राउजर के द्वारा उपयोग किया जा सकता है। किसी भी ब्राउजर के खोलने पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के लिए 222.स्रद्धड्ढ1ठ्ठ.ष्शद्व व उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के लिए 222.ह्वद्धड्ढ1ठ्ठ.ष्शद्व टाईप कर होम पेज के कंज्यूमर सैक्शन कंज्यूमर ग्रीवेंसीज रीडरेशल सिस्टम लिंक पर माउस को क्लिक करना होगा। इसमें शिकायत पंजीकरण सैक्शन, शिकायत टे्रकिंग और अधिकारियों के लिए लॉग इन सैक्शन है।
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