17/07/2013 मुख्य रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया
चंडीगढ़, 17 जुलाई हरियाणा सरकार ने राज्य में सभी जिला उपायुक्तों को अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार नियुक्त किया है तथा उन्हें अपने-अपने अधिकार क्षेत्रोें के जिलों में हरियाणा विवाह के अनिवार्य पंजीकरण अधिनियम-2008 की धारा
11(4)के तहत मुख्य रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया है। आज यहां यह जानकारी देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस निर्णय के फलस्वरूप राज्य के लोगों को विवाह प्रमाण-पत्र के लिए चंडीगढ़ नहीं आना पड़ेगा।
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