17/07/2013 माँ को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा
भोपाल:एसडीएम न्यायालय शहर भोपाल ने आज एक मामले में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए माँ को बेटों से गुजारा भत्ता पाने का फैसला सुनाया। यह फैसला माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत दिया गया। बेटों को ताकीद की गई है
कि वे माँ को गुजारा भत्ता देने की पावती लेंगे। माँ को गुजारा भत्ता नहीं दिए जाने की स्थिति में जेल भी हो सकती है। एसडीएम श्री सी.एम.मिश्रा ने रशीदा बी के भरण पोषण अधिनियम के तहत दायर मामले में उसके पांचों बेटों को न्यायालय में बुलाकर भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाने के लिए कहा। इस पर रशीदा के सभी बेटों ने कहा कि वह अपनी माँ को अपने साथ रखना चाहते हैं। रशीदा बी ने कहा कि वह उसके बेटों के साथ नहीं रहना चाहती। वह खुद अलग अपने मकान में रहना चाहती हैं। इस पर बेटों ने आमदनी के मुताबिक खुद माँ को गुजारा भत्ता देने की पेशकश की। इस्माइल खान और वहीद खान ने तीन-तीन सौ रूपये और सलीम,कल्लू और वसीम ने पांच-पांच सौ रूपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता देने के लिए सहमति दी। रशीदा बी इससे सहमत नजर आई। एसडीएम श्री मिश्रा ने पारित आदेश में रशीदा बी के पांचों बेटों से कहा है कि वे निर्धारित राशि प्रत्येक माह की 15 से 20 तारीख के बीच माँ को सौंपेगे और माँ से लिखित में पावती प्राप्त करेंगे। रशीदा बी से कहा गया कि न्यायालय के आदेश की अवहेलना उनका जो भी पुत्र करता है तो उसकी जानकारी वह न्यायालय को दें। आदेश की अवहेलना करने वाले पुत्र को जेल और अर्थदण्ड दोनों मिलेंगे। यह निर्णय माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत दिया गया।
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