16/07/2013 पामोलीन, कच्चे सोयाबीन तेल, पीतल कतरन (सभी श्रेणियां) सोने और चाँदी के टैरिफ मूल्य में परिवर्तन की अधिसूचना
नई दिल्ली:कस्टम्स अधिनियम, 1962 (1962 की 52) की धारा 14 की उपधारा (2) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय आबकारी एवं सीमा शुल्क बोर्ड ऐसा करने के लिए संतुष्ट होने और आवश्यक समझते हुए इसके द्वारा वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 36/2001-कस्टम्स (एनटी), दिनांक 3 अगस्त, 2001 जिसे भारत के गजट, एक्स्ट्राआर्डनरी, भाग-।।, अनुभाग-3, उप-अनुभाग (ii) में संख्या एस.ओ. 748 (ई), दिनांक 3 अगस्त, 2001 प्रकाशित किया गया है, में निम्नलिखित संशोधन किया गया है,:-
कथित अधिसूचना में, पहले की तालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3 के स्थान पर निम्नलिखित तालिकाओं को रखा जायेगा, :- तालिका-1 क्र. सं. | अध्याय/शीर्षक/उपशीर्षक/ शूल्क मद | माल का विवरण | शूल्क दर (अमरीकी डॉलर प्रति मिट्रिक टन) | (1) | (2) | (3) | (4) | 1 | 1511 10 00 | कच्चा पाम तेल | 834 | 2 | 1511 90 10 | आरबीडी पाम तेल | 867 | 3 | 1511 90 90 | अन्य - पाम तेल | 851 | 4 | 1511 10 00 | कच्चा पॉमोलीन | 876 | 5 | 1511 90 20 | आरबीडी पॉमोलीन | 879 | 6 | 1511 90 90 | अन्य - पॉमोलीन | 878 | 7 | 1507 10 00 | कच्चा सोयाबीन तेल | 975 | 8 | 7404 00 22 | पीतल कतरन (सभी ग्रेड्स) | 3759 | 9 | 1207 91 00 | खसखस बीज | 4395 |
तालिका-2 क्र. सं.. | अध्याय/शीर्षक/उपशीर्षक/ शूल्क मद | माल का विवरण | शुल्क दर (अमरीकी डॉलर) | (1) | (2) | (3) | (4) | 1 | 71 या 98 | किसी भी रूप में सोना, अधिसूचना संख्या 12/2012- कस्टम्स दिनांक 17.03.2012 की क्रम संख्या 321 और 323 में दर्ज का लाभ उठाया गया है | 416 प्रति 10ग्राम | 2 | 71 या 98 | किसी भी रूप में चांदी, अधिसूचना संख्या 12/2012- कस्टम्स दिनांक 17.03.2012 की क्रम संख्या 322 और 324 में दर्ज का लाभ उठाया गया है | 638 प्रति किलोग्राम |
तालिका-3 क्र. सं | अध्याय/शीर्षक/उपशीर्षक/ शूल्क मद | माल का विवरण | शुल्क दर (अमरीकी डॉलर) | (1) | (2) | (3) | (4) | 1 | 080280 | अरेका नट | 1613 |
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