15/07/2013 मध्यप्रदेश में भी पिछड़ा वर्ग के लिये क्रीमीलेयर की आय सीमा 6 लाख हुई
भोपाल :राज्य शासन ने अन्य राज्य की तरह मध्यप्रदेश में भी अन्य पिछड़ा के सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) के लिये आय-सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपये निर्धारित करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में क्रीमीलेयर की निर्धारित आय-सीमा 4 लाख 50 हजार रुपये है।
भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय द्वारा विगत 27 मई को जारी आदेश के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के संबंध में सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) का निर्धारण करने के लिये आय-सीमा 4 लाख 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 6 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इस आदेश के बाद मध्यप्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 25 फरवरी, 2003 के परिपत्र की कण्डिका-6 के कॉलम-3 (क) के स्थान पर निम्न प्रावधान प्रतिस्थापित किया गया हैः- उन व्यक्तियों के पुत्र एवं पुत्री (पुत्रियाँ), जिनकी लगातार 3 वर्ष तक की कुल वार्षिक आय 6 लाख रुपये या उससे अधिक है अथवा धनकर अधिनियम में यथा निर्धारित छूट सीमा से अधिक की सम्पत्ति रखते हैं। संशोधित यह मापदण्ड परिपत्र जारी होने की तिथि से लागू माना जायेगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003 में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये क्रीमीलेयर की आय-सीमा 2 लाख रुपये निर्धारित की गई थी। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 28 जुलाई, 2006 को क्रीमीलेयर की आय-सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 लाख 50 हजार रुपये निर्धारित की गई थी। बाद में 2 जून, 2009 द्वारा यह आय-सीमा 2 लाख 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 4 लाख 50 हजार रुपये निर्धारित की गई। राज्य शासन ने इस संशोधन का समावेश करते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) के एकजाई मापदण्ड 25 अगस्त, 2012 को जारी किये थे।
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