नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि उच्च सघनता से अभिप्राय विकास योजना में निर्धारित आवासीय जोन से है, जिसमें जनसंख्या की सघनता 1000 व्यक्ति प्रति हैक्टेयर (पीपीएच)या उससे अधिक निधार्रित की जाती है।
उन्होंने बताया कि निर्धारित जनसंख्या घनत्व में पांच प्रतिशत से ज्यादा या कम की भिन्नता पर विचार किया जायेगा। उदाहरण के लिये विकास योजना, जहां जनसंख्या घनत्व 1125 हैक्टेयर प्रतिव्यक्ति है, जिसमें स्वीकार्य जनसंख्या घनत्व न्यूनतम और अधिकतम क्रमशः 1068 पीपीएच और 1181 पीपीएच होगा। सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिये आवेदक द्वारा उपयोग की जाने वाली भूमि का 20 प्रतिशत क्षेत्र हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को सौंपा जायेगा तथा विभाग द्वारा क्षेत्र के समग्र नियोजन के लिए खुला स्थल निर्धारित किया जायेगा। बहरहाल, उपर्युक्त सौंपे गये क्षेत्र की शत-प्रतिशत एफएआर का लाभ शेष उपयोग की जाने वाली भूमि पर दिया जायेगा।
उन्होंने बताया कि विभाग विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत उच्च सघनता वाले क्षेत्रों में लाईसैंस देने के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि निर्धारित करेगा, जिसके बाद हुडडा द्वारा शेष भूमि अधिगृहीत की जायेगी। बहरहाल, हुडडा सामुदायिक सुविधाओं और खुले स्थल के लिये अधिग्रहण भूमि की 20 प्रतिशत भूमि निर्धारित करेगा। उन्होने बताया कि सामुदायिक सुविधाओं और खुले स्थल के विकास का खर्च हुडडा और कलोनाइजरज़ द्वारा यथानुपात वहन किया जायेगा।