15/07/2013 उपभोक्ता ने अनुमानित लागत का भुगतान कर दिया
चण्डीगढ़ 15 जुलाई। हरियाणा के उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली निगम द्वारा उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शहरों या ग्रामीण क्षेत्रों में उन 11 के.वी. लाईनों को प्राथमिकता के आधार पर
स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है जिनके स्थानांतरण के लिए उपभोक्ता ने अनुमानित लागत का भुगतान कर दिया है। यह जानकारी देते हुए निगम के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि ऐसे मामलों में किसी भी व्यक्तिगत उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के समूह को प्राथमिता दी जाएगी। नियमानुसार ऐसे मामलों में अनुमानित लागत अग्रिम तौर पर जमा करवानी होती है। बिजली निगम प्राथमिकता के आधार पर लाईन और ट्रांसफार्मरों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानातंरित करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि तेजी से हो रहे शहरीकरण और बढ़ती जनसंख्या के कारण अधिकतर उपभोक्ता सुरक्षा मापदंडों और नियमों के विरूद्ध लाईनों के नीचे/नजदीक अपने घरों का निर्माण कर रहे हैं। हाल में हुई दुर्घटना के मामलों की जांच में ज्ञात हुआ है कि बिजली निगमों द्वारा लगभग 25 से 30 वर्ष पहले लाईनें स्थापित की गई थी। जिनके नीचे लोगों ने भवनों का निर्माण किया हुआ है और यह नियमानुसार गलत है। जब लाईनें स्थापित की गई थी तब ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या न के बराबर थी। उस समय वे क्षेत्र लाईनों की स्थापना के लिए सुरक्षित थे। प्रवक्ता ने बताया कि लाईनों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि मकान मालिकों को भी सुरक्षा के दृष्टिगत भवनों का निर्माण बिजली वितरण प्रणाली से उचित दूरी पर करना चाहिए।
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