13/07/2013 सीबीआइ की मांग खारिज
नई दिल्ली। टू-जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सीबीआइ की मांग खारिज कर दी है। सीबीआइ ने मामले में गवाह और पूर्व कारपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया की बातचीत की रिकार्डिग वाली सीडी को सबूत के तौर पर केस में शामिल किए जाने की मांग की थी।
विशेष जज ओपी सैनी ने फैसले में कहा कि सीबीआइ अपनी मांग को लेकर गंभीर नहीं है, क्योंकि उसने याचिका से संबंधित दस्तावेजों की प्रति आरोपियों को नहीं दी है। बचाव पक्ष की आपत्ति है कि उन्हें याचिका से संबंधित सभी कागजात सीबीआइ ने नहीं दिए हैं। लिहाजा, याचिका को खारिज किया जाता है। अदालत ने कहा कि सीबीआइ ने आयकर विभाग से मिली कॉल रिकार्डिग की डिटेल से संबंधित पत्र की प्रति बचाव पक्ष को नहीं दी है। ऐसे में आधे-अधूरे आवेदन के साथ राडिया की बातचीत की सीडी को रिकार्ड पर लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ज्ञात हो कि सीबीआइ ने अदालत में अर्जी दायर कर कहा था कि नीरा राडिया से हुई बातचीत के 62 टेप उसके पास हैं, जबकि 12 टेप का संवाद पहले ही अदालत के समक्ष दायर किया जा चुका है।
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