11/07/2013 सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पति के साथ सहमति से सेक्स संबंधों के लिए पत्नी की उम्रसीमा निर्धारित करने के मामले में एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। पीआइएल में विवाहित युगल के लिए सहमति से सेक्स की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय किए जाने की मांग की गई है। जस्टिस केएस राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक गैर सरकारी संगठन आइथॉट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
धारा 375 के इस अपवाद में हाल ही में अपराध विधि संशोधन अध्यादेश 2013 के तहत संशोधन कर दिया गया था। यह कहता है कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ सेक्स संबंध रेप नहीं होगा, यदि उसकी आयु 15 वर्ष से कम नहीं है। इस याचिका में भारतीय दंड संहिता की धारा धारा 375 (यौन हिंसा) में संशोधन करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है, जिसमें पति से सेक्स संबंध के लिए पत्नी की सहमति देने की आयु के बारे में अपवाद का प्रावधान है। याचिका में इस संशोधन को चुनौती देते हुए एनजीओ के वकील विक्रम श्रीवास्तव ने दलील दी कि यदि वयस्क होने की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है, तो यही आयु महिला के लिए सहमति से सेक्स संबंध स्थापित करने के लिए भी होनी चाहिए।
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