09/07/2013 उच्च प्रौद्योगिकी वाले उत्पादों को फोकस उत्पाद स्कीम (एफपीएस) का लाभ
नई दिल्ली:18 अप्रैल, 2013 को विदेश व्यापार नीति घोषित किए जाने के दौरान केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनन्द शर्मा ने इस बात की चर्चा की थी कि उच्च प्रौद्योगिकी वाले उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाएगा और इन्हें अलग से अधिसूचित किया जाएगा।
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वाणिज्य विभाग के अपर सचिव श्री राजीव खेर की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया, जिसका कार्य फोकस उत्पाद स्कीम के तहत इस लाभ के लिए पात्र उत्पादों की श्रेणियों के बारे में अध्ययन करना था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनन्द शर्मा ने 01 जुलाई, 2013 को प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों के साथ-साथ निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ एक बैठक की, जिसमें भारतीय निर्यात को बढ़ाने के साथ-साथ इस संबंध में सुझाव मांगे गए। निर्यात संवर्धन परिषद और वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों को 05 जुलाई, 2013 तक अपने-अपने सुझाव भेजने को कहा गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों तथा निर्यात संवर्धन परिषदों से प्राप्त सुझावों तथा समिति के प्रतिवेदन का वाणिज्य विभाग द्वारा विश्लेषण किया गया, जिसके बाद निर्यात के एफओबी मूल्य के 2 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन देने के लिए 158 उत्पादों को फोकस उत्पाद स्कीम के तहत शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया। अभियंत्रण/ इलेक्ट्रोनिक, रसायन एवं फार्मा क्षेत्र से संबंधित उत्पाद इस सूची में शामिल किए गए हैं। निर्यात के लिए ऐसे लाभ 15.08.2013 से प्रभावी होंगे। इस सूची को डीजीएफटी द्वारा अलग से अधिसूचित किया जा रहा है।
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