09/07/2013 उत्तराखण्ड त्रासदी के मृतकों, संभावित मृतक के वारिसों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता मिलेगी
भोपाल :राज्य शासन ने उत्तराखण्ड में अति-वृष्टि से उत्पन्न हुई प्राकृतिक आपदा में मध्यप्रदेश के तीर्थ-यात्रियों की मृत्यु के मामले में निकटतम वारिस को 2-2 लाख रुपये की अनुदान सहायता राशि प्रति मृतक के मान से देने का निर्णय लिया है। मृतक या लापता तीर्थ-यात्री, जिसकी मृत्यु की संभावना जताई जा रही है,
के वारिस को यह सहायता राशि संबंधित कलेक्टर राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत स्वीकृत करेंगे। प्रमुख सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त श्री आर.के. चतुर्वेदी द्वारा इस संबंध में सभी कलेक्टरों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। यह आदेश 17 जून, 2013 से 15 सितम्बर, 2013 तक प्रभावशील रहेगा।
|