28/05/2013 अपराधियों को गिरफ्तार किया है
जुर्माना न अदा करने पर 6 माह अलग से सजा काटनी होगी तथा एक आरोपी को बरी किया। यह जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अपराध शाखा कुरुक्षेत्र ने दिनांक एक नवम्बर 2010 को गश्त के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर कुरूक्षेत्र में राम गढ़ रोड से दो व्यक्तियों शिव दुलार उर्फ सोनू पुत्र सतपाल निवासी खानपुरा जिला अम्बाला व सतपाल पुत्र हमेल सिंह निवासी खानपुरा जिला अम्बाला को दो बोरे डोडा पोस्त के साथ मोटर साईकिल सहित गिरफतार किया था। प्रत्येक बोरे का वजन 27/27 किलोग्राम था। अरोपियों के खिलाफ एन डी पी एस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ की गई। पूछताछ पर आरोपियों ने रामकरण उर्फ काला को भी डोडा पोस्त के मामले में संलिप्त होने की बात कबूली थी तथा रामकरण काला को भी मुकदमा उपरोक्त में गिरफतार किया गया था। जोकि मामला माननीय न्यायलाय में विचाराधीन था।
उन्होंने बताया कि आज श्री मति रंजना अग्रवाल, अतिरिक्त सेशन जज ने मामले पर सजा सुनाते हुए दो अरोपियों शिव दुलार उर्फ सोनू व सतपाल को 10/10 वर्ष कैद व प्रत्येक को एक/एक लाख रुपये जुर्माना किया तथा जुर्माना न अदा करने पर दोनो को 6/6 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामले में रामकरण उर्फ काला को बरी किया गया है।
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