जेसिका लाल की 29-30 अप्रैल, 1999 को सोशलाइट बीमा रमानी के दक्षिण दिल्ली के महरौली स्थित तमरिंद कोर्ट रेस्टोरेंट में हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या हरियाणा के कांग्रेस नेता विनोद शर्मा के बेटे मनु शर्मा ने देर रात शराब परोसने से इन्कार करने के कारण कर दी थी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मनु शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में अभिनेता शायन मुंशी ने एफआइआर दर्ज कराई थी। केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 19 गवाहों द्वारा अभियोजन पक्ष के समक्ष अपने बयान से पलटने, कोर्ट को बरगलाने को लेकर स्वतरू संज्ञान लिया था।
जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस जीपी मित्तल की बेंच ने दो साल पहले 4 मई, 2011 को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अप्रैल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को न केवल कायम रखा था, बल्कि झूठी गवाही को लेकर उसके रुख से सहमति भी जताई थी।
हाई कोर्ट मुंशी के अलावा सोशलाइट अंदलीब सहगल, हथियार विशेषज्ञ रूप सिंह एवं प्रेम सागर, इलेक्ट्रिशियन शिव शंकर दास और प्रत्यक्षदर्शी जगननाथ झा सहित 19 गवाहों के भाग्य का फैसला कर सकती है। मामले में कुल 31 गवाह थे जिसमें से 19 को पुलिस और कोर्ट में दिए गए बयान में विरोधाभास पाया था। इनमें तीन गवाहों की मौत हो चुकी है और 10 गवाहों को कोर्ट ने निर्दोष पाया।